परफॉर्मेंस ग्रांट योजना में निर्मित जनपद पंचायत घट्टिया की 20 दुकानों की नीलामी 14 नवंबर को की जाएगी

Neemuch headlines November 5, 2024, 8:08 pm Technology

उज्जैन । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घट्टिया द्वारा जानकारी दी गई कि परफॉर्मेंस ग्रांट योजना में निर्मित जनपद पंचायत घट्टिया की 20 दुकानों की सार्वजनिक नीलामी बोली लगाकर 14 नवंबर को की जाएगी। जनपद पंचायत घट्टिया के समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं सहायक सचिव को निर्देशित किया जाता है कि दुकानों की नीलामी की विज्ञप्ति ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कर पंचनामा जनपद पंचायत घट्टिया को प्रस्तुत करें।

इसी के साथ सभी ग्रामों में डोडी पिटवाकर व्यापक प्रचार प्रसार करना भी सुनिश्चित करें। सभी 20 दुकानों की नीलामी का स्थान नवोदय रोड - घट्टिया रहेगा। दुकानों की नीलामी आरक्षण अनुसार की जाएगी। 8 दुकानें अनारक्षित वर्ग, 3 दुकानें अन्य पिछड़ा वर्ग, 6 अनुसूचित जाति वर्ग, 2 दुकानें विधवा महिलाओं एवं 1 शिक्षित बेरोजगार के लिए आरक्षित रखी गई है। सभी दुकानें का आकार 17.06M एवं मूल्य 400000/- रूपये है। नीलामी का पंजीयन शुल्क 20000/- रूपये है। नीलामी का दिनांक 14 नवंबर 2024 एवं प्रातः 11:00 बजे रहेगा। दुकान निलामी संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन समय में कार्यालय जनपद पंचायत घट्टिया में उपस्थित होकर संपर्क करें। नीलामी की शर्तें निम्नानुसार है। पंजीयन शुल्क विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से दिनांक 13.11.2024 वार बुधवार तक कार्यालयीन समय तक अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा उसके पश्चात प्राप्त आवेदनो पर कोई विचार नही किया जावेगा।

दुकान का आरक्षण रोस्टर नियमानुसार किया गया है जो सभी को मान्य रहेगा। दुकान निलामी हेतु पंजीयन शुल्क 20000/- (अक्षरी बीस हजार रूपये) कार्यालय जनपद पंचायत घट्टिया में जमा होने के उपरांत ही खुली नीलामी में बोली लगा सकेगें। दुकान नीलामी के पश्चात 25 प्रतिशत राशि तत्काल जमा कराना होगी। जमा नहीं कराने पर पंजीयन शुल्क जप्त कर लिया जावेगा, शेष राशि 1 माह में जमा कराई जाना अनिवार्य होगी। नीलामी राशि नियत समयावधि में जमा नहीं कराई गई तो पूर्व की राशि जनपद पंचायत द्वारा जप्त कर ली जावेगी तथा स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उक्त दुकान को अन्यन्त्र को आवंटीत कर दी जावेगी। दुकान का किराया प्रतिमाह 2000 रूपये होगा एवं प्रतिवर्ष वार्षिक किराया अग्रिम जमा करवाना होगा। दुकान को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 कि धारा 65 तहत 2 वर्ष 11 माह के लिये नीलामी कि जावेगी। नीलामी की सम्पूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात अनुबंध के बाद ही सुपुर्दगी दी जावेगी।

दुकान के संबंध में वरिष्ठालय से प्राप्त दिशा निर्देश का पालन अक्षरशः सभी को करना होगा। दुकान नीलामी के समय में बोली रूपये 5000/- पाँच हजार के आकार से आगे बढ़ेगी नीलामी के सबंध में सम्पूर्ण न्याय क्षेत्र जनपद पंचायत घट्टिया रहेगा। दुकान नीलामी में समिति का निर्णय अंतिम रहेगा जो सबको मान्य होगा। आरक्षित प्रवर्ग की दुकानो में बोली हेतु आरक्षण संबंधित डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आरक्षित प्रवर्ग की दुकाने ना तो आंतरित की जावेगी और ना ही किराये पर दी जायेगी ऐसा हुआ तो आवंटन रद्य कर दिया जावेगा । जनपद की दुकाने/सम्पत्ति को निलाम कलेक्टर महोदय द्वारा प्राधिकृत उपखण्ड अधिकारी द्वारा संचालित किया जावेगा। सबसे ऊंची बोली स्वीकार की जावेगी।

शेष बोली लगाने वालों की राशि संबधित व्यक्तियों को वापस किया जाएगी।

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