चित्तौड़गढ़। अवैध मादक पदार्थों की काली कमाई से खरीदी गई अवैध संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में थानाधिकारी सदर निम्बाहेड़ा द्वारा सोमवार को की गई। अपराधी शिवलाल पायक द्वारा अवैध मादक पदार्थ का व्यापार कर खरीदी गई अवैध संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत फ्रीज करने की कार्रवाई थानाधिकारी सदर निम्बाहेड़ा संजय शर्मा पु. नि. द्वारा की गई।
फ्रिज की गई संपत्ति के समस्त दस्तावेज संबंधित अथॉरिटी को भिजवाए गए हैं। अपराधी की फ्रिज की गई संपत्ति की कीमत करीब एक करोड़ रुपए है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त से अर्जित की गई सम्पति को फ्रिज करने की कार्यवाही के क्रम में अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त से अर्जित की सम्पतियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F(1) के तहत् फ्रिज करने की कार्यवाही धानाधिकारी संजय शर्मा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना सदर निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ द्वारा की गई।
समस्त दस्तावेज संबंधित कंपीटेट अथोरिटी को भिजवाये गये अभियुक्त शिव लाल पायक (वैध) पिता मोहन लाल पायक (वैध) निवासी लसडावन जिला चित्तौडगढ के खिलाफ जिला चित्तौडगढ़ व अन्य जिलो के थानो में कुल 13 प्रकरण दर्ज है, जिसमे से 10 प्रकरण एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत दर्ज है।
जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर थानाधिकारी सदर निम्बाहेडा संजय शर्मा पुलिस निरीक्षक अभियुक्त शिवलाल पायक के द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित सम्पति की वित्तीय जांच करते हुए अर्जित अचल सम्पतियों को चिन्हित किया तो आरोपी ने गांव लसडावन गांव में चार मकान एंव उसकी पत्नि के नाम पर सम्पति 0.2 हैक्टयर भुमि भावलिया जिला चित्तौडगढ़ मे ज्ञात हुआ। ग्राम रावलीया (पटवार हल्का भावलिया) में स्थित भुमि एंव ग्राम लसडावन में स्थित चार मकानो की वेल्युवेशन करीब एक करोड़ रूपये होना पायी गई। क्या है 68F एनडीपीएस एक्ट ऐसी संपत्ति जो अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से या अवैध रूप से अर्जित की गई हो या उस संपत्ति के छुपाए जाने स्थानांतरित किए जाने या निपटाए जाने की संभावना है, उस संपत्ति को इस धारा के अंतर्गत जप्त किया जाता है।
किसी भी व्यक्ति पर मादक पदार्थ की तस्करी या उससे संबंधित कोई भी मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी पैतृक संपत्ति के अलावा काली कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को पुलिस द्वारा जप्त किए जाने की कार्रवाई की जाती है। इनके ऑर्डर पर की गई संपत्ति फ्रिज - पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जोशी के अनुमोदन पर एन.डी.पी.एस एक्ट में फरार चल रहे अपराधी लसड़ावन के शिवलाल पायक की सम्पति फ्रीज कराने की कार्यवाही के संदर्भ मे एएसपी परबत सिंह व डीएसपी निम्बाहेड़ा बद्रीलाल के निर्देशन में संजय शर्मा पु. नि. द्वारा धारा 68 (F) एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत Competent Authority & Administrator SAFEM (FOP) A & NDPS Act. New Dehli के समक्ष इस्तगासा पेश किया।
उक्त विभाग द्वारा अपराधी शिवलाल की सम्पति को फ्रिज करने के आदेश दिये गए। आदेश की पालना मे एसएचओ संजय शर्मा द्वारा अपराधी के गांव लसड़ावन मे स्थित आवास, उसकी खेती की जमीन को फ्रीज किया गया। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई अवैध मादक पदार्थों का व्यापार कर खरीदी गई सम्पतियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F (1) के तहत् फ्रीज करने की कार्यवाही थानाधिकारी संजय शर्मा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना सदर निम्बाहेडा द्वारा की गई। समस्त दस्तावेज संबंधित कंपीटेट अर्थोरिटी को भिजवाये गये। कंपिटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा सितंबर माह में दो बार सुनवाई की गई। 30 नवम्बर को कंपिटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा थानाधिकारी सदर निम्बाहेडा द्वारा पेश किये गये फ्रीजिग आदेश का अनुमोदन कर स्थाई किया गया। भारत सरकार की और से अधिकृत कंपिटेट ऑथोरिटी द्वारा अभियुक्त शिव लाल एंव उसकी पत्नि की अवैध मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित आय से गांव लसडावन गांव मे चार मकान 01. भदेसर रोड 02 मेघवालो का मोहल्ला 03 जैन मोहल्ला 04 माली मोहल्ला में स्थित है एंव शिव लाल की पत्नि श्रीमति मंजु देवी के नाम पर सम्पति खाता नम्बर 179 खसरा नम्बर 847/688 वाली 0.2 हैक्टयर भूमि रावलीया (पटवार हल्का भावलिया) जिला चित्तौडगढ में स्थित है। ग्राम रावलिया में स्थित भुमि एंव ग्राम लसडावन में स्थित चार मकानो की वेल्युवेशन करीब एक करोड़ रूपये होना पायी गई। उक्त सम्पति को फ्रीज किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जोशी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ पुलिस द्वारा अपराधी की संपत्ति जब्ती की की इस साल की यह पहली कार्रवाई की गई है और आगे भी अवैध मादक पदार्थ के प्रकरणों में लिप्त अपराधियों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।