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गंभीर अपराधों के आदतन आरोपियों की जमानत निरस्ती के संबंध में विधि अनुसार गंभीर अपराध कारित करने वाले व्यक्ति की माननीय न्यायालय द्वारा विधि अनुसार जमानत निरस्त।

Neemuch headlines September 10, 2024, 6:19 pm Technology

मनासा। गंभीर अपराधों के आदतन आरोपी जो गभीर अपराध कारित करने के उपरांत जमानत पर सशर्त रिहा होने उपरांत जमानत पर रहते हुए पुनः अपराध कारित करने व जमानत की शर्तों का उल्लधन करने पर जमानत निरस्ती की कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है उका कार्यवाही के तहत् माननीय न्यायालय में आदतन अपराधियों की जमानत निरस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे है। उक्त तारतम्य में थाना मनासा के अवराध क्रमांक 550/2022 धारा 363.354.308.511 भादवि 7811 (Vi) 12 पोक्सो एक्ट में आरोपी विष्णु मेघवाल की दिनांक 22.12.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा जमानत घर रिहा किया गया था। आरोपी द्वारा जमानत पर रिहा होने के उपरांत जमानत की शर्तों का उल्लघन करते हुए पुनः इसी आशय का अपराध थाना कुकडेश्वर क्षेत्र में कारित किया है जित्त पर धाना कुकडेश्वर पर अपराध कमांक 170/2023 धारा 354,506 भादवि 7.8 पोक्सो एक्ट के तहत् पुनः पंजीयन किया गया है

आरोपी विष्णु पिता रामबन्द्र मेघवाल नि० घोटापिपलिया मनात्ता द्वारा बालिका से संबधी गंभीर अपराध में जमानत पर होते हुए पुनः बालिका से संबधित गंभीर अपराध कारित करने के कारण माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनाशा जिला नीमच द्वारा विधि अनुसार उक्त प्रकरण में जमानत निरस्ती की कार्यवाही के आदेश पारित किये गये हैं। ऐसे आदतन अपराधी जो जमानत पर रहते हुए पुनः अपराध घटित करते है उनके विरुाद जमानत निरस्ती की कार्यवाही लगातार की जावेगी

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