नीमच । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार नीमच जिले में 14 सितम्बर, 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न् विभागों के बकाया राशि वसूली के प्रीलिटिगेशन स्तर के प्रकरणों का भी अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जावेगा।इसकेलिएशुक्रवार को विषेश न्यायाधीश /कोर्डिनेटर आलोक कुमार सक्सेना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीमती नज़मा बेगम द्वारा जिला वनमण्डलाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन विभाग से संबंधित प्रीलिटिगेशन स्तर के अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण निराकरण के लिए लोक अदालत में रखने तथा संबंधित पक्षकारों को शीघ्र सूचना-पत्र प्रेषित करने और प्रकरणों के निराकरण में नियमानुसार छूट देने के संबंध में अपने उच्च विभाग से सम्पर्क कर अधिक से अधिक संख्या में राशि वसूली के प्रकरणों का निराकरण करवाने का प्रयास करने के निर्देश दिए गये है।
साथ ही दी जाने वाली छूट के संबंध में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री हर्षित बिसेन एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 14 सितम्बर 2024(शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय-नीमच सहित तहसील मुख्यालयों-मनासा, जावद एवं रामपुरा में भी किया जा रहा है।