नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्राके निर्देशानुसार बुधवार को जिला आपूर्ति अधिकारी आरएन दिवाकर, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विजय निनामा एवं जितेन्द्र नागर की टीम द्वारा पेट्रोल एवं गैस के व्यावसायिक उपयोग एवं मिलावट पर कार्यवाही की गई। खाद्य विभाग के जांच दल द्वारा नीमच स्थित मेसर्स स्टार ट्रेवल्स नीमच व्दारा गैस रिफलिंग का अवैध कारोबार पाये जाने पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक गैस रिफलिंग पम्प, जप्त किया गया। पेट्रोल में पानी की शिकायत की जांच मेसर्स निवास सावन वाला एण्ड सन्स कंपनी के भाटखेड़ा स्थित पेट्रोल पम्प की जांच में पानी की मिलावट पाये जाने पर एवं पेट्रोल के स्टॉक में अंतर होने पर 3223 लीटर पेट्रोल जप्त किया जाकर, पम्प को सील कर, विक्रय रोका गया। संबंधितों के विरूद्ध आवश्यरक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी दिवाकर ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारियों, होटल, हलवाई, संस्थानों, पेट्रोल पम्प पर अवैध रूप से गैस रिफलिंग एवं घरेलू गैस सिलेण्ड रों का उपयोग तथा मिलावटी कार्य करने वालों पर सतत निगरानी रखी जाकर संबंधितों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियिम के तहत कडी कार्यवाही की जावेगी।