नीमच। जिला मजिस्ट्रेट दिनेश जैन व्दारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत माधवगंज महोल्ला नीमच सिटी निवासी बाबु उर्फ इरफान उर्फ समीर पिता रफिक रंगरेज को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया गया है। उक्त अवधि में बाबु उर्फ इमरान नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास, आगर मालवाजिले की राजस्व सीमा में छह माह की अवधि तक प्रवेश नहीं कर सकेगा। अनावेदक बाबु उर्फ इरफान के विरूद्ध नीमच सिटी पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है।