वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में बजट पेश करते हुए न्यू टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव करते हुए लोगों को राहत दी है। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई राहत नहीं दी गई है। सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया। कहा जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्यू टैक्स रिजीम से जोड़ने के लिए किया है। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की आय टैक्स फ्री रहेगी। जबकि 3 लाख से 7 लाख तक आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। 7 लाख से 10 लाख रुपए तक की आय पर करदाता को 10 फीसदी टैक्स देना होगा। ALSO READ: बजट में रोजगार पर जोर, पहली बार नौकरी वालों को लिए बड़ा ऐलान सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी टैक्स लगेगा। 15 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा।