नीमच। म.प्र. शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संचालित टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए है। स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए राशि दस हजार से एक लाख रूपये तक, ओवदक की आयु 18 से 55 वर्ष, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड समग्र आईडी एवं पासपोर्ट साईज का एक फोटो संलग्न कर आवेदन कर सकते है। योजना के तहत ब्याज अनुदान अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अनुदान, अधिकतम 5 वर्षों तक ( मोरेटोरियम अवधि सहित) नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जायेगा। म.प्र. शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। आवेदक samast.mponline.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।