नीमच। शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा, शाखा मनासा ने सेवा में त्रुटी पर त्रुटी करने व लापरवाही बरतने व उपभोक्ता के बचत खाते में मोबाइल नंबर अपडेप नहीं करना एवं उपभोक्ता के परिजनों की बैंक पासबुक में इंट्री नहीं करना। उपभोक्ता के साथ दुव्यर्ववहार करना व अभद्र भाषा का उपयोग करना आदि के चलते बैंक बडौदा, शाखा मनासा के पीड़ित ग्राहक कुंज बिहारी सिंह कुशवाह ने जिला उपभोक्ता फोरम में 5.06.2023 को परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। पीड़ित ग्राहक ने समस्त दस्तावेज व साक्ष्यों के साथ अपना परिवाद पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर से माननीय फोरम के अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रताप सिंह व सदस्य श्रीमती संगीता जारोली ने दिनांक 16.02.2024 को परिवादी के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए बैंक बडौदा, शाखा मनासा के विरूद्ध 10 हजार रुपये शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना के रूप में दिये जाए एवं 2000 हजार रुपये परिवाद खर्चा एवं दावा प्रस्तुति दिनांक 05.06.2023 से वसूली दिनांक तक 6 प्रतिशत साधारण ब्याज से पीड़ित उपभोक्ता को दिलाये जाने का निर्णय पारित किया गया।