नीमच । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया, कि प्रदेश में मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा।
इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। म.प्र.में विधानसभा निर्वाचन- 2023 के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर 2023 को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए समय सीमा रिर्धारित कर दी है।
प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले मीडिया सर्टिफकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्वप्रमाणन कराना होगा।