नीमच। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रख, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार फोटो निर्वाचक नामावली के द्धितीय विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 एवं मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के प्रस्तावों पर राजनैतिकद दलों की सहमति के लिए गत दिवस कलेक्टारेट सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन,एडीएम सुश्री नेहा मीना, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजकुमार हलदर, राजिनैतिक दलों के प्रतिनिधि अशोक सागर, प्रेमचन्द्र कलोसिया, पवन दुबे, बृजेश मित्तल आदि उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैनने फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 पर विस्तृत चर्चा करबताया,कि 'पात्र मतदाता छूटे नहीं एवं अपात्र मतदाता का नाम जुड़े नहीं,इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। कलेक्टर ने ईव्हीएम मशीनों बीयू, सीयू एवं वीवीपीएट को ट्रेनिंग एवं अवेयरनेस हेतु उपयोग करने एवं उन्हें अलग कर तैयार कर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से साझा करने की जानकारी दी। कलेक्टर ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केन्द्रों पर नियुक्त बुथ लेवल अधिकारियों के साथ मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेण्ट द्वारा सहयोग कर, त्रुटियों के सुधार की बात कही।
बैठक में कलेक्टर जैन ने आयोग के निर्देशों से अवगत करवाते हुए,फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 पर चर्चा के दौरान बताया,कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने हेतु विशेष कैम्प का आयोजन 12 व 13 अगस्त, तथा 19 व 20 अगस्त, 2023 किया जायेगा। इस दौरान जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों, के प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित रहेंगे, तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए भी उनके साथ सहयोग कर, एक बार मे 10-10 आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उससे अधिक आवेदन प्रस्तुत करने पर संबंधित बीएलए के द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। गत निर्वाचन में एक ही परिवार के मतदाताओं की पृथक-पृथक स्थानों पर नाम अंकित होने के संबंध में आई विसंगति को ध्यान में रखते हुए, नामावली में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं के नाम जोड़ने पर दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख किया।
नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के 10 दिन पहले तक नाम जोड़ने को कार्यवाही की जा सकती है, तथा निर्वाचन की घोषणा के 10 वें दिन के बाद निर्वाचक नामावली में नाम निरसित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बैठक में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण उपरांत प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई, तथा जिला नीमच के तीनों विधानसभा क्षेत्रों, 228-मनासा, 229-नीमच एवं 230- जावद से प्राप्त प्रस्तावित संशोधनों के बारे में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए, विधानसभा क्षेत्र, 228 मनासा में कुल 16 प्रस्ताव, विधान सभा क्षेत्र, 229-नीमच के कुल 22 प्रस्ताव तथा विधानसभा क्षेत्र, 230 जावद के कुल 22 मतदान केन्द्रों की जानकारी साझा की गई।
उक्त युक्तियुक्तकरण प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा उपरांत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा सहमति प्रदान की गई।