नीमच| म.प्र.शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (पेक्स) के डिफाल्टर किसानों पर बकाया कालातीत फसल ऋणों के ब्याज माफ करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना-2023 के तहत जिला सहकारी केन्दीय बैंक से संबंद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों(पैक्स)के ऐसे कृषक जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति में कुल देयता(मूल एवं ब्याज) दो लाख तक हैएवं डिफाल्टर है, उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी। कुल देयताओं की गणना में अल्पकालीन एंव मध्यकालिन परिवर्तित ऋण को शामिल किया गया है।
31 मार्च 2023 की स्थिति पर डिफाल्टर हुए कृषकों को ही ब्याज माफी योजना का लाभ दिया जावेगा। सहायक आयुक्त सहकारिता संजयसिंह आर्य ने बताया, कि नीमच जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मन्दसौर से संबंद्ध 68 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं है। 31 मार्च 2023 पर प्राथमिक कृषि साख सहाकरी संस्थाओं से प्राप्त जानकारी अनुसार कालातीत(डिफाल्टर)ऋण राशि कुल 127.19 करोड एवं ब्याज राशि 69.46 करोड हैतथा किसान संख्या 21 हजार 488 है। जिले में 19 हजार 166 किसानों को ब्याज राशि 42 करोड 10 लाख रूपये का मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 में लाभ प्राप्त हो रहा है। जिले में लाभांवित कृषकों का प्रतिशत 89 है।