नीमच| गैस के दुरूपयोग की रोकथाम के लिए जिले में एलपीजी एवं सीएनजी के वाहनों, रेस्टोरेंट, होटल, हलवाई एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों में गैस का अवैध रूप से परिवहन एवं भण्डारण तथा उपयोग के विरूद्ध जिले में कलेक्टर मयंक अग्रवाल के आदेशानुसार गठित दल द्वारा की जा रही जांच के दौरान 9 मार्च 2023 को आरएन दिवाकर जिला आपूर्ति अधिकारी ने ग्राम भदाना तहसील रामपुरा में वाहन क्रमांक मारूति RJ09UA2938 में वाहन चालक लोकेश मीणा निवासी भदाना एवं घरेलु गैस सिलेण्डर एचपी कंपनी एवं रिफलिंग मशीन के मालिक शिवनारायण मीणा निवासी भदाना द्वारा भदाना आमद रोड़ स्थित एचपी गैस एजेन्सी के सामने उक्त वाहन में घरेलू गैस का रिफलिंग पम्प से गैस भरते हुए वाहन मे लगी गैस कीट से भरते हुए पाए गए।
जिनके पास मौके पर कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाए जाने पर उक्तगैस सिलेण्डर एवं रिफलिंग मशीन तथा वाहन को जप्त कर, संबंधितों के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन करने पर, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 अंतर्गत प्रकरण पंजीकृत किया गया हैं। गैस का उपयोग कर रहे वाहनों, रेस्टोरेंट, होटल, हलवाई एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों से अनुरोध किया गया है किगैस के कनेक्शन बिल एवं आवश्यंक दस्तावेज साथ में रखे जिससे जांच में होने वाली असुविधा से बच सके तथा जांच में सहयोग किया जा सके।
आवश्यक दस्तावेज एवं बिल नहीं पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध विधिवत कार्यवाही की जावेगी। जिले में घरेलू गैस एवं सीएनजी के वाहनों में एवं व्यावसायिक संस्थानों में अवैध भंडारण परिवहन एवं उपयोग की जांच सतत जारी रहेगी