नीमच। नीमच जिले के विधानसभा क्षेत्र 230 जावद के 4 बीएलओ को निर्देशित किए जाने के उपरांत भी आधार नम्बर संग्रहण का कार्य बहुत कम अथवा न के बराबर करना पाया जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल 4 बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय भारत निर्वाचन नीमच द्वारा जारी आदेश अनुसार कलेक्टर अग्रवाल द्वारा उपरेडा के बीएलओ परमेश्वर पाटीदार रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत, उपरेड़ा ,देहपुर के बीएलओ सुरेश जटीया रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत देहपुर, बीएलओ जगेपुरमीणा घीसालाल धाकड़ सचिव ग्राम पंचायत पंचायत बसेड़ीभाटी, सहायक अध्यापक शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय सरवानिया महाराज बीएलओ सरवानिया महाराज श्यामदास बैरागी को 23 अगस्त को ईआओ नेट से जनरेट की गई रिपोर्ट के अनुसार आधार नंबर संग्रहण बहुत ही कम संख्या में पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जावद तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-नीमच द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गये,
किन्तु सबंधित बीएलओ की ओर से सूचना-पत्र के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। संबंधित बीएलओ का उक्त कृत्य शासकीय निर्वाचन कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन होकर धारा-32 के अन्तर्गत दण्डनीय होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल उक्त चारों बीएलओ को तत्काल प्रभाव से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में, निलंबित बीएलओ का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय, जावद रहेगा । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।