नीमच। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच सुशांत हुद्दार के मार्गदर्शन में मंगलवार को जिला जेल नीमच का निरीक्षण एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार सोनकर ने जेल में निरूद्ध बंदीयों को प्राधिकरण द्वारा जो निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी दी एवं बंदीयों को प्लीर्बागेनिंग के बारे में भी अवगत कराया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री संध्या मरावी, द्वारा अपने सम्बोधन में कहा, कि जिन बंदियों को अपने प्रकरण में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नही होते है, जेल में निरूद्ध बंदिगण अपने प्रकरणों में प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु आवेदन प्राधिकरण को भिजवाकर कर अपने न्यायालयीन प्रकरण में पैरवी हेतु अधिवक्ता की सेवाएं ले सकते है। जिला विधिक सहायता अधिकारी हर्षित बिसेन ने प्राधिकरण ने बताया,कि प्राधिकरण का उद्देश्य न्याय सब के लिए है, सभी व्यक्ति तक न्याय पहुच सके। इसलिए प्राधिकरण का गठन किया गया है। शिविर में उपस्थित बंदीगणों को उनके सवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। उक्त शिविर में मचांसिन अतिथि प्रथम जिला न्यायाधीश श्रीमती सोनल चौरसिया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार सोनकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती संध्या मरावी, जिला विधिक सहायता अधिकारी हर्षित बिसेन एवं जेल अधीक्षक यशवंत माझी, एवं उपजेल अधीक्षक अंशुल गर्ग उपस्थित थे। शिविर का संचालन एवं आभार जिला जेल अधीक्षक यशंवत मांझी द्वारा व्यक्त किया गया।