नीमच। म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन-2022 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार आदि कार्य में बाहरी व्यक्तियों में कुछ असामाजिक तत्व भी जिले में घुसपैठ कर शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते है।जिसके कारण जिले में लोक शांति को आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया है।
अत: कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी मंयक अग्रवाल मंयक अग्रवाल द्वारा सराय अधिनियम-1887 की धारा-8 के तहत नीमच जिले की राजस्वसीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिको, प्रबंधकों को आदेशित किया,कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एंव निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें।
उक्त सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिन शाम 5 बजे तक भेजना अनिवार्य है। यह आदेश एक जून 2022 से 19 जुलाई 2022 तक लागू रहेगा।