आचार संहिता लगने के बाद कलेक्टर ने जारी किये आदेश सर्कीट हाउस, रेस्‍ट हाउस का राजनैतिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा

NEEMUCH HEADLINES June 2, 2022, 6:36 pm Technology

नीमच। म.प्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 01 जून 2022 से नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 की घोषणा व कार्यक्रम जारी किया जा चुका हैं। निर्वाचन की घोषणा दिनांक से नीमच जिले के नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड के क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई तथा 06 जुलाई 2022 को प्रथम चरण व 13 जुलाई 2022 को द्वितीय चरण के लिये मतदान होगा।

इस अवधि के दौरान कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, पदाधिकारी, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि चुनाव प्रचार के कार्य से शासकीय एवं अर्द्धशासकीय सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस में चुनाव प्रचार अथवा राजनैतिक यात्रा के उद्देश से न तो ठहर सकते है और न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियां कर सकते है तथापि पात्रतानुसार उन्हें सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस, गेस्ट हाऊस उपलब्ध कराया जा सकता है।

कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल ने इस संबंध में निर्देश दिए है, कि सर्किट हाउस रेस्‍ट हाउस के लिए संबंधित से निर्धारित राशि जमा कराकर, उन्हें विधिवत रसीद दी जावेगी। टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर रखा जावेगा। खाना इत्यादि की व्यवस्था निःशुल्क नहीं की जावेगी। किसी प्रकार की राजनैतिक बैठक अथवा विचार विमर्श नहीं करने दिया जावेंगा।

विश्राम गृह पर एक पंजी रखी जायगी, जिसमे आगंतुक का नाम, पता,यात्रा का प्रयोजन, ली गई राशि, इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जावेगा। जब निर्वाचन प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों द्वारा उक्तानुसार अभिलेखों की मांग की जाती है, तो उनके अवलोकन हेतु वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये जावेगें। निर्वाचन की घोषणा के उपरांत निर्वाचन के परिणाम घोषित किये जाने तक की अवधि के लिए विश्राम गृहों, विश्राम भवनों में कम से कम एक कक्ष निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

इस आरक्षित कक्ष के आवंटन के लिए प्राथमिकता निर्धारित की गई है, जिसमें क्रमश: निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, मध्‍यप्रदेश राज्‍य निर्वाचन आयोग के अधिकारीगण, निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्‍य अधिकारी को प्राथमिकता से कक्ष आरक्षित किए जावेंगे। यह व्‍यवस्‍था उस अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी, जो संबंधित विश्राम गृह, भवन के प्रभार में हो।

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