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नरवाई जलाने पर जिले में लगाया गया प्रतिबंध, धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्‍क आदेश जारी

NEEMUCH HEADLINES April 27, 2022, 7:20 pm Technology

नीमच। सार्वजनिक संपति की सुरक्षा एवं पर्यावरण की हानि रोकने एंव लोक व्‍यवस्‍था बनाये रखने के लिए एडीएम सुश्री नेहा मीना द्वारा दण्‍ड प्रक्रिया संहित की धारा 144 के तहत जिले की सीमा में गेहूं एवं अन्‍य फसलों के डंठलों(नरवाई) में आग लगाये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस आदेश के तहत प्रत्‍येक कंम्‍बाईन्‍ड हार्वेस्‍टर के साथ भूसा तैयार करने हेतु स्‍ट्रा रीपर अनिवार्य रूप से रखा जायेगा। उक्‍त आदेश का उल्‍लंघन करने वाले व्‍यक्ति अथवा व्‍यक्तियों के विरूद्ध भा.द.सं‍. की धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

उल्‍लेखनीय है कि वर्तमान में गेहूं की फसल कटाई अधिकांशत: कम्‍बाईडं हार्वेस्‍टर द्वारा की जाती है। कटाई उपरात बचे हुए गेंहू के डंठलों को (नरवाई से) भूसा न बनाकर जला देते है। डंठलों में आग लगाना कृषि के लिए नुकसानदायक होकर पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है।

कारणवश विगत वर्षो में गंभीर स्‍वरूप की अग्नि दुर्घटनाएं घटित होकर व्‍यापक संपति की हानि भी हुई है। ग्रीष्‍म ऋतु मे जल संकट भी इसी कारण होता है। साथ ही कानून व्‍यवस्‍था के लिए विपरित परिस्थितियां निर्मित होती है। आग लगाने से हानिकरक गैसों का उत्‍सर्जन तो होता है और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

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