नीमच! आजादी का अमृत महोत्सव’’ अन्तर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम के तहत नीमच जिले में भी प्रतिदिन विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करके एवं डोर-टू-डोर केंपेन चलाकर के आमजन को विधि के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
अभियान के तहत 23 अक्टूबर 2021 को जिला विधिक सेवा नीमच के तत्वाधन में ग्राम मालखेडा़, बोरखेड़ीकलां एवं भाटखेड़ा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश श्री राजवर्धन गुप्ता के मार्गदर्शन सम्पन्न हुआ। ग्राम मालखेड़ा में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अरविन्द दरिया द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के बारे शिविर में उपस्थित लोगो को जानकारी प्रदान की गई।
ग्राम बोरखेड़ीकलां में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में व्यवहार न्यायाधीश श्री सदाशिव दांगोड़े द्वारा शिविर में उपस्थितजन को महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधान एवं ग्रामीण परिवेश की समस्याओं पर कानूनी पहलुओं से अवगत कराया। इसी प्रकार ग्राम भाटखेड़ा में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में व्यवहार न्यायाधीश श्री मोहम्मद असलम देहलवी द्वारा महिलाओं संबंधी गिरफ्तारी के प्रावधान, महिलाओं के पुरूषों के समान अधिकार, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के कानूनी अधिकार संबंधी प्रावधान की उपस्थित शिविरार्थियों को जानकारी प्रदान की।
उक्त तीनों ही शिविरों में निःशुल्क विधिक सहायता कौन-कौन, कैसे प्राप्त कर सकता है संबंधी विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई एवं विधिक सेवा योजनाओं के पेम्पलेट्स भी वितरित किये गये।
डोर टू डोर केंपेन कर किया जा रहा है जागरूक:-
‘‘आजादी का अमृत महोत्सव’’ में अखिल भारतीय विधिक जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम अन्तर्गत गांव-गांव, घर-घर तक पहुच सुनिश्चित कर, लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वालेन्टियर्स की गठित आउटरीच टीमों के माध्यम से डोर-टू-डोर केंपेन चलाया जा रहा है, इस केंपेन के माध्यम से विधिक सेवा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करके आमजन को कानूनी रूप से जागरूक किया जा रहा है, यथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कानूनी अधिकारों के संबंध में, वाहन चलाते समय कौन से कानूनी नियमों का पालन करना आवश्यक है, गिरफ्तार वयक्ति को गिरफ्तारी के पूर्व व पश्चात कौन कौन से कानूनी अधिकार प्राप्त है।
निःशुल्क विधिक सहायता कैसे और कौन-कौन प्राप्त कर सकता है, सरल सुलभ एवं मितव्ययी न्याय की प्राप्ति के लिये मध्यस्थता और लोक अदालत के माध्यम से मामालों का निराकरण करवाने की प्रक्रिया से अवगत कराना, म.प्र. पीड़ित प्रतिकर योजना आदि योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार डोर टू डोर केंपेन के माध्यम से किया जा रहा है।
23 अक्टूबर 2021 को पैरालीगल वालेन्टियर श्री आलोक शर्मा एवं श्री तुषार पुरोहित द्वारा जावद जनपद के गांव सुठोली, लापिया, हरिपुरा, महाराजपुराखुर्द, भगवानपुरा, चीमरखेड़ा, खातीखेड़ा, अमरपुरा, लुहारियाजाट, चड़ौल, राजौरा, डाबरिया, खजुरी, आलौरी, आंबाजाट, जाट एवं तारोली में श्री दिनेश राठौर द्वारा गांव बरखेड़ी, बरखेड़ा, समेली जागीर, पावटी, लसुड़िया आंत्री, सुण्डी एवं देविदो में, श्री हरिसिंह द्वारा आटा, बुधसिंहपुरा, गुजरखेड़ी सांखला, मधेपुरा, भोपतपुरा, गोठा, नागथुन एवं गुठलाई में डोर टू डोर केंपन किया गया।