मन्दसौर। सांसद सुधीर गुप्ता ने सांसद सेवा केन्द्र पर की प्रेस से चर्चा में कहा कि इस वर्ष अफीम नीति किसानों के हित में है। जो एक सफलतम नीति साबित हुई है। सांसद गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष सरकार द्वारा 4.2 से 5 तक का अनुपात देने वाले किसानों को 6 आरी का पट्टा मिल सकेगा। 5 से 5.9 तक के अनुपात वाले किसान 10 आरी के पट्टे के पात्र बनेंगे जबकि 5.9 से अधिक औसत माफिर्न देने वाले किसानों को 12 आरी का पट्टा मिल सकेगा। इसी के साथ ही इस बार जिन किसानों ने मार्फिन औसत 3.7 आया है उन्है भी 5 आरी के पट्टे मिलेंगे, जो लांयसेंसिंग प्रकिया से बाहर होंगे। इसके अलावा ऐसे किसान जिनके लायसेंस फसल वर्ष 2019-20 व 2020-21 में रद्द कर दिए गए थे उन्हें भी नियमानुसार पांच वर्ष के औसत मार्फिन 4.2 प्रति हेक्टेयर के मान से दिए जाएंगे, जिससे सीपीएस प़द्धति में करीब 10 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। ऐसे अफीम किसान भी अफीम लाइसेंस के लिए पात्र होंगे जो एनडीपीएस प्रकरण में न्यायालय द्वारा बरी हो चुके हों। 31 जुलाई 2021 तक ऐसे मामले वाले किसान लाइसेंस पात्रता की श्रेणी में आएंगे। सांसद गुप्ता ने कहा कि नई अफीम नीति से किसान खुश है। सांसद गुप्ता ने कहा कि इस अफीम नीति में 10 आरी के भी पट्टो की संख्या अधिक है। जिससे अफीम फसल का रकबा भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ेगा। इसके साथ ही किसानों द्वारा जो भी सुझाव दिए गए है उनको लेकर में लगातार मंत्रालय से संपर्क में हॅू।