नीमच। अनुविभागीय अधिकारी नीमच एस एल शाक्य ने त्योहारों के दौरान पटाखे के कब्ज/ विक्रय के लिए ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षरित अस्थायी लायसेंस प्रदान किए जाने के संबंध में वीडीयो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैफ आईटी के तकनीकी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 12.10.2021 को दोप. 03:30 बजे प्रशिक्षण में दिए गए निर्देशों के क्रम में आवेदक services.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन में दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के फुटकर व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिये विस्फोटक के लिये विस्फोटक नियम 2008 के तहत अभी हाल में लिये गये पासपोर्ट साईज फोटो सहित आवेदन पत्र अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते है। आनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 13 अक्टूबर 2021 से दिनांक 21 नवम्बर 2021 तक के लिये नियत की जाती है तथा नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगा, जिसकी सूचना पृथक से संबंधितों को नहीं दी जावेगी । सभी पात्र आवेदकों को विस्फोटक विधि के अन्तर्गत बने अधिनियम 1884 के तहत नियम 6 एवं विस्फोटक 2008 के तहत आतिशबाजी अनुज्ञप्ति 08 दिवस की अवधि हेतु दिनांक 01/11/2021 से 08/11/2021 तक कुल दस दिवस के लिये प्रदाय की जावेगी। केवल गतवर्षों के अनुज्ञप्तिधारियों को जारी अनुज्ञप्ति को नगर पुलिस अधिक्षक के चरित्र सत्यापन टीम के अनुसार एवं नीमच जिले के क्षेत्रवासीयों को विचारोपर्यंत लायसेस प्रदान किए जायेंगे तथा लायसेंसधारी अपनी दुकाने नगरपालिका क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र में लायसेंस में उल्लेखित नियतस्थान पर लगायेंगे अपनी स्वेच्छा से दुकान लगाने की स्थिति में दिया गया लायसेंस निरस्त कर दिया जा सकेगा एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। प्रत्येक लायसेंसधारी अपने दुकान के लिये रेत, पानी, अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था करेगें और पूर्ण सावधानीपूर्वक अपना व्यवसाय करेगा ताकि अग्नि दुर्घटना न होने पावे।