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एनडीपीएस एक्ट में दोषी आरोपी इंदरमल मीणा कोे 10 वर्ष का सश्रम कारावास, और 1 लाख रुपये का जुर्माना

Neemuch Headlines September 27, 2021, 2:16 pm Technology

नीमच। राजवर्धन गुप्ता, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी इंदरमल पिता श्याम उर्फ राधेश्याम मीणा, उम्र-22 वर्ष, निवासी ग्राम बडोली, थाना नीमच सिटी, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/18बी के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।

मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 03 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 15.04.2018 की है। पुलिस थाना बघाना में पदस्थ उपनिरीक्षक निलेश सौलंकी को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम बडोली का इंदरमल मीणा एवं अन्य व्यक्ति मोटरसाईकिल से कनावटी खड़ावदा के रास्ते से अमावली महल के पास बालाजी मंदिर के पास अवैद मादक पदार्थ अफीम लेकर किसी तस्कर को देने आने वाला हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर घेराबंदी किये जाने पर देखा कि मुखबिर द्वारा बताया वाहन आते दिखा, जिसको फोर्स की मदद से रोका, जिस पर आरोपी तथा पीछे बैठे व्यक्ति के बीच में एक प्लासटिक की थेली में 2 किलो 600 ग्राम अफीम रखी हुई थी, जिसको जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया व थाना बघाना में अपराध क्रमांक 244/18, धारा 8/18बी एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान एक बाल अपचारी होने से उसके विरूद्ध बाल न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया तथा आरोपीगण को अफीम बेचने व उनसे अफीम खरीदने वालो के संबंध में विवेचना जारी रखते हुए इस आरोपी के विरूद्ध विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को अवैध रूप से अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध का दोषी मानते हुये धारा 8/18बी एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी मनीष जोशी, लोक अभियोजक, नीमच द्वारा की गई।

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