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रास्ता रोककर मारपीट करने वाले आरोपी को कुल 04 माह का कारावास।

Neemuch Headlines September 17, 2021, 2:27 pm Technology

मनासा। मनीष पाण्डे, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा रास्ता रोककर मारपीट करने वाले आरोपी तूफान पिता गंगाराम बंजारा, उम्र-35 वर्ष निवासी-ग्राम कुंडखेड़ा, तहसील मनासा, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323 के अंतर्गत 03 माह का कारावास व 300 जुर्माना, धारा 341 मंे 01 माह का कारावास व 300रू. जुर्माना, इस प्रकार आरोपी को कुल 04 माह का कारावास व 600रू. जुर्माने से दण्डित किया गया व सभी सजाॅये एक साथ भुगतायी जाने का आदेश भी दिया। योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 02.03.2014 ग्राम अलहेड रोड़ मनासा स्थित वीआईपी ढ़ाबे के पास की है। फरियादी कैलाश कार से जा रहा था, तभी आरोपी तूफान उसकी कार के सामने आ गया और फरियादी की कार रोककर कहने लगा की तूने क्रेशर मशीन के चारों तरफ खाई बनाकर रास्ता क्यों रोका तो फरियादी ने कहा की क्रेशर उसका हैं इसी बात को लेकर आरोपी द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर दी। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 95/2014, धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस मनासा द्वारा आहतगण का मेडिकल कराकर शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाकर न्यायालय द्वारा उक्त धाराओं में दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा की गई।

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