नीमच! पीएम स्वनिधि योजना अन्तर्गत पथ पर विक्रय करने वाले पंजीकृत हितग्राहियों को शासन की ओर से 10,000/- रूपये का ऋण बिना ब्याज से दिये जाने की योजना है। पूर्व वर्ष 2020-21 में जिस पथ विक्रेता ने ऋण लिया था,उसने ऋण अदा कर दिया है। उसको राशि रूपये 20,000/- का ऋण प्रदाय किया जा रहा है। इसी प्रकार डे-एनयूएलम योजनान्तर्गत ईकाई लागत 2.00 लाख ऋण बैंको के माध्यम से विभिन्न स्व-रोजगार स्थापित करने हेतु प्रदाय किया जा रहा हैं।
कोई व्यक्ति समूह बनाकर व्यवसाय करना चाहता है,तो उसको व्यवसाय की ईकाई लागत 10.00 लाख तक ऋण दिये जाने का प्रावधान है। आवेदक अपना आवेदन संबंधित नगरपालिका, नगर परिषद में कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।