नीमच। जिलें में कोरोना वायरस के संक्रमण एवं प्रसार को देखते हुए एवं म.प्र. शासन से प्राप्त निर्देशानुसार वायरस से बचाव में वर्तमान में वैक्सीन ही उपाय है। अतः धारा 144 के अंतर्गत जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा सर्व संबंधित को निर्देशित किया गया कि सभी औद्योगिक ईकाई, व्यापारी प्रतिष्ठान, शासकिय व अशासकिय कार्यालय आदि में कर्मचारियों के टीकाकरण करने की जिम्मेदारी नियोक्ता अथवा कार्यालय प्रमुख की होगी। ठीक इसी प्रकार छोटे व्यापारी, ठेले आदि पर व्यवसाय करने वाले, सब्जी फल आदि बेचने वाले इत्यादि सभी को 31 जुलाई 2021 से पूर्व टीकाकरण कराना अनिवार्य रहेगा।
बगैर टीकाकरण के कोई भी व्यापारी, कर्मचारी आदि कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होगा। कार्यालय प्रमुख या नियोक्ता की जवाबदारी रहेगी कि अपने सभी कर्मचारीयों का टीकाकरण प्रमाण पत्र कर्तव्य स्थल पर उपलब्ध रखें। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
कलेक्टर अग्रवाल ने दर्शाया कि यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है। और चूँकि इसकी तमिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत् यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।