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1 जून से नीमच जिले में कर्फ्यू से मिलेगी इन इन चीजो में राहत, कृषि किराना और बाजारों को लेकर हुए ये निर्णय

Neemuch headlines May 31, 2021, 8:54 pm Technology

नीमच। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार राज्य में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत कोरोना कपर्यू के प्रतिबंधों के संबंध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन दिशा-निर्देश एवं जिला काईसेस मैनेजमेन्ट कमेटी की बैठक दिनांक 30.05. 2021 कोविड 19 रोकथाम के विषय में में चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिये गये है। जिला कलेक्टर मंयक अग्रवाल ने नीमच दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए सम्पूर्ण नीमच जिले की राजस्य सीमा में आगामी आदेश तक कोरोना कर्फ्यू लागू करते हुए दिनांक 01.06.2021 से निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ

प्रतिबंधित गतिविधियाँ:-

(नीमच जिले के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू जहाँ पॉजिटिविटी दर का साप्ताहिक औसत 05 प्रतिशत से अधिक हो या फिर कम हो)

1. सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है प्रतिबंधित रहेंगे।

2. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान प्रतिबंधित रहेगें। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।

3. सभी सिनेमा घर शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह प्रतिबंधित रहेगे।

4. सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगें।

5. अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट पुलिस आपदा प्रबन्धन फायर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (Public Health & Medical Education) जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का विनिश्चय जिला प्रशासन करेगें।

6. अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। मृत्युभोज प्रतिबंधित रहेगा।

7. विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार जारी करेगे।

8. प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। शनिवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 06.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

9. जिला नीमच में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। 10. रूल ऑफ सिक्स :- अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

प्रतिबंधित से मुक्त गतिविधियाँ:-

1. समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों / कर्मचारियों / श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी।

2. उद्योगों के कच्चा माल / तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।

3. अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे ।

4. केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी।

5. पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे ।

6. सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्डी, खाद / बीज / कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी। कृषि मण्डी के प्रशासक / सचिव जिन्सवार दैनिक कार्यक्रम प्रकाशित करें।

7. बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे।

8. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी।

9. बैंक, इन्श्योरेंस, NBFCs से जुड़े संस्थानों के MPls, Cooperative credit socities, कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति है।

10. सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी।

11. सार्वजनिक परिवहन निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी।

12. ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मारक के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी।

13. ग्रामों में दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी।

14. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी।

15. सम्पूर्ण प्रदेश में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।

16. येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के SOP का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे।

17. जिला स्तर पर परम्परागत रूप से Labour Market कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगें।

18. थोक सब्जियां / फल / फूल के बाजार के लिए आगामी आदेश तक शासकीय विद्यालय कमांक 02 के मैदान चालू की जायेगी। शहर के अन्दर ठेले से ही घूम फिरकर विक्रय किया जा सके। नीमच के अलावा सब्जी मण्डी को शहर से बाहर कोविड नियमों का पालन करते क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार स्थल निर्धारित करेगे और इसका कड़ाई से पालन करें। मुख्य नगरपालिका उन्हे वार्डवार आवंटित करें।

19 एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्बाध रहेगा।

20. अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों / कर्मियों को छूट रहेगी ।

21. मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई.टी सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।

22. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी।

23. उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा ।

24. घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर हाऊस हेल्प / मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।

25 फायर बिग्रेड, टेली कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल / डीजल / केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं दूध एकत्रीकरण / वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी।

26. हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे सम्बन्धित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी।

जिला नीमच में आपदा प्रबंधन की बैठक में आज दिनांक 30.05.2021 द्वारा लिए गए निणर्य निम्नानुसार:-

1. सभी व्यवसाय जिनका पूर्व में परिशिष्ट-2 में उल्लेख नहीं है उन्हे आगामी आदेश तक सुबह 11 बजे से शाम 06 बजे तक होमडिलीवेरी की अनुमति रहेगी। शटर डाउन कर होमडिलेवरी कर सकते है। दुकानें खोलकर ग्राहको को विकय नहीं कर सकेंगे।

2. थोक विक्रेता सुबह 11.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक रिटेलरों को डिलेवरी कर सकेंगे।

3. समस्त रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय, नमकीन, मिष्ठान आदि अपने संस्थान में बिठाकर खाने पीने की सामग्री उपलब्ध नहीं कराते हुये होम डिलेवरी या पार्सल सुविधा के माध्यम से व्यवसाय कर सकेंगे।

4. स्थानीय सब्जी मण्डी का नियंत्रण हेतु अनुविभागीय अधिकारी पृथक से आदेश जारी कर सकते है।

5. कृषि उपज मण्डी समिति भी सभी सदस्यों (व्यापारी संघ, हम्माल, तुलावटी संघ मण्डी कर्मचारीगण इत्यादि) का कोरोना टेस्ट प्रति सप्ताह किए जाने तथा उसकी इन्ट्री उसी कार्य पर एक माह तक की रहेगी।

6. किराना व्यवसाय के भी सभी सदस्यों (किराना / कृषि खाद बीज / पशु आहार व्यापारी संघ ) इत्यादि का कोरोना टेस्ट प्रतिसप्ताह किये जावे तथा किराना व्यवसाय एवं उनके कर्मचारी सब्जी मण्डी एवं थोक विकता, ठेला, दूध डेयरी, डेलेवरी वॉय एवं अन्य व्यवसायी को अपना साप्ताहिक कोरोना टेस्ट करायेगे जिन्हें अस्पताल से एक कार्ड जारी किया जायेगा। समस्त व्यवसायी एवं कर्मचारी कोरोना टेस्ट एवं कार्ड धारण न करने पर धारा 188 के तहत् एवं जुर्माना की कार्यवाही की जायेगी।

7. पेट्रोल पम्प व्यवसाय के भी सभी सदस्यों / पम्प पर कार्य करने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट प्रतिसप्ताह किए जावे ।

8. होम डिलेवरी के सभी कर्मचारियों को कोरोना टेस्ट आवश्यक रूप से करना होगा।

9. उपरोक्त सभी व्यवसायी उनके कर्मचारियों को टीककरण प्राथमिकता में करना आवश्यक होगा।

10. उपरोक्त परिशिष्ट-1 एवं 02 में वर्णित व्यवसाय रेड जोन / हॉटस्पॉट और कन्टेनमेंट क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेगें।

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