नीमच 7 अप्रेल 2021, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मयंक अग्रवाल द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए कारागार अधिनियम 1894 के तहत पीली कोठी पुरानी जेल नीमच सिटी को लॉक डाउन अवधि समाप्ति या अन्य आदेश तक अस्थाई कारागार घोषित किया गया है। उप अधीक्षक जिला जेल को निर्देशित किया गया है कि वे अस्थाई जेल पीली कोठी के लिए बंदी सुरक्षा गार्ड एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें और अस्थाई कारागार में परिरूद्ध किए जाने वाले बंदियों का जिला स्तरीय हेल्थ कमेटी से स्वास्थ परीक्षण अनिवार्य रूप से करवाए।
उल्लेखनीय है कि कोरोना की रोकथाम के लिए सम्पूर्ण जिले में लॉकडाउन आदेश प्रभावशील किया गया है, फिर भी कुछ लोगो द्वारा लॉकडाउन के उल्लंघन की संभावना बनी रहती है। ऐसे व्यक्यिों के विरूद्ध धारा 188 एवं धारा 151, 107, 116(3) के तहत कार्यवाही कर, उन्हें गिरफ्तार करना आवश्यक है। उक्त धाराओं में लोगों को परिरूद्ध करने हेतु पीली कोठी पुरानी जेल नीमच सिटी को अस्थाई जेल घोषित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।