मनासा। अखिलेश कुमार धाकड़, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) मनासा के द्वारा खेत के बीच में 55 अफीम के पौधे अवैध रूप से उगाने वाले आरोपी लक्ष्मण सिंह पिता धूलसिंह राजपूत, उम्र-50 वर्ष, निवासी ग्राम खजूरी, थाना मनासा, जिला-नीमच म.प्र. को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 75,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया! गुलाबसिंह चंद्रावत, अपर लोक अभियोजक, मनासा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 26.01.2012 की है। घटना दिनांक को पुलिस थाना मनासा में पदस्थ ए.एस.आई. के.एल. दायमा को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खजूरी नई आबादी के पास आरोपी लक्ष्मण सिंह ने अपने खेत में रायड़े की फसल के बीच गांजे के अवैध पौधे उगा रखे हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर मय फोर्स के घटना स्थल पर पहुॅचे, जहाॅ पर देखा कि आरोपी ने अपने खेत सर्वे क्रमांक 608 और 609 पर अवैध रूप से कुल 55 पौधे अफीम के उगा रखे हैं, जिस पर से आरोपी से उक्त पौधे जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना मनासा में अपराध क्रंमाक 22/2012, अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्व किया गया। शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विवेचक, जप्ती अधिकारी, सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा अफीम की तस्करी करने के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से अखिलेश कुमार धाकड़, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) मनासा द्वारा आरोपी को धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 75,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी गुलाबसिंह चंद्रावत, अपर लोक अभियोजक, मनासा द्वारा की गई।