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अब जनपद CEO नहीं कर सकेंगे ग्राम रोजगार सहायक सचिव की सेवाए समाप्त, ये अधिकार अब कलेक्टर के पास

Neemuch Headlines January 23, 2021, 6:38 pm Technology

नीमच। मध्यप्रदेश में अब ग्राम रोजगार सहायक सचिव के सेवा समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत को नहीं होगा। अब कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक ही सुनवाई के मौके देने के बाद ही सेवा समाप्ति की कार्यवाही कर सकेंगे। राज्य शासन ने सीईओ जनपद से यह अधिकार छीन लिए हैं। चुकि इसमें आज तक मनमाने तरीके से जनपद कार्यालयों मद सेवा समाप्त की जाती रही है। उक्त जानकारी देते हुए ग्राम रोजगार सहायक सचिव संघ नीमच के जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार शर्मा (पिपल्या रावजी) ने नीमच हेडलाइंस को बताया कि अपर मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को लेकर यह आदेश जारी किया है। सभी कलेक्टर/ जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा को दिये आदेश में कहा है कि ग्राम रोजगार सहायक सचिव की संविदा अवधि पूरी होने के पूर्व सीईओ जनपद के स्थान पर कलेक्टर सुनवाई के बाद सेवा समाप्त कर सकेंगे। नियुक्ति व सेवा समाप्ति से व्यथित अभ्यर्थी को कलेक्टर के आदेश पर अपील का अधिकार भी दिया गया है। यह अपील 30 दिन में की जा सकेगी। अपील सुनवाई के अधिकार संभागायुक्त अपर संभागायुक्त को नहीं दे सकेंगे। अगर संभागायुक्त के आदेश पर भी अपील की स्थिति बनती है तो 30 दिन के भीतर द्वितीय और अंतिम अपील सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास से की जा सकेगी। इसका निराकरण 90 दिन की समय सीमा में करना अनिवार्य होगा। इनका निर्णय अंतिम होगा और इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील ग्राह्य नहीं होगी। यह संशोधन आदेश प्रभावशील हो गया है। इस आदेश के चलते इन कर्मचारियों के नियमिती करण की राह भी आसान होती दिख रही है। इस आदेश के आने से प्रदेश टीम ने शासन प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

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