नीमच। विकास योजना तैयार करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी म.प्र.शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार नीमच अमृत विकास योजना (प्रारूप) 2035 के संबंध में वर्तमान भूमि उपयोग की विशिष्टताओं के संबंध में गत दिवस जिला समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में विधायक नीमच एवं विधायक मनासा के प्रतिनिधि, समिति सदस्य, कलेक्टर जितेन्द्रसिंह राजे एवं नगर तथा ग्राम निवेश व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में संयुक्त संचालक उज्जैन सी.के.साधव ने नीमच विकास योजना(प्रारूप)2035 तैयार किए जाने हेतु नीमच विकास योजना के संबंध मे वर्तमान भूमि उपयोग की स्थिति, वर्तमान लागू विकास योजना के प्रावधानों, निवेश क्षेत्र की विस्तृत जानकारी तथा नगर की विशिष्टताओं से संबंधित जानकारी से अवगत कराया। समिति द्वारा नीमच विकास योजना (प्रारूप)2035 तैयार किए जाने के संबंध में सुझाव दिए गए। समिति के अध्यक्ष कलेक्टर नीमच ने सुझाव दिया गया, कि नीमच शहर में मुख्यत: बंगला-बगीचा विवाद है। जिसे विकास योजना योजना (प्रारूप) 2035 शामिल करते हुए उस पर नियमानुसार उचित निर्णय लिए जाए, ताकि नगर पालिका व्यवस्थापन नियम-2017 अनुसार बंगला-बगीचे के अन्तर्गत आने वाले भवन,भूखण्डों के विस्थापन से संबंधित आ रही कठिनाइयों का निराकरण किया जा सके। समिति अध्यक्ष कलेक्टर नीमच ने विकास योजना में ऐसे उपयोग का प्रावधान करने का सुझाव दिया कि भूखण्डधारी को उसके, चाहे अनुसार उपयोग की स्वीकृति के प्रावधान हो जैसे, कि मिश्रित उपयोग जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग सम्मिलित हो सके। विधायक प्रतिनिधि नीमच ने सुझाव दिया,कि नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 में बंगला-बगीचा के व्यवस्थापन में भूखण्डों के व्यवस्थापन में आ रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए विकास योजना तैयार की जावे। उपरोक्त सुझावों को विकास योजना नीमच में शामिल कर आगामी कर्यवाही किए जाने हेतु समिति द्वारा अनुशंसा की गई। बैठक के अंत में समिति के संयोजक प्र. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश नीमच द्वारा समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया।