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इनकम टैक्स रिटर्न? जानें CBDT ने क्या नई जानकारी दी है

Neemuch Headlines January 13, 2021, 8:32 am Technology

इनकम टैक्स विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट्स और आईटीआर फाइल करने के बारे में एक अहम जानकारी दी है. सालाना 1 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले बिज़नेस को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होता है. कोरोना वायरस महामारी के चलते पहले ही इन डेडलाइन्स को 3 बार बढ़ाया जा चुका है

नई दिल्ली। कंपनियों द्वारा ऑडिट रिपोर्ट्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की अंतिम तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी. वित्त मंत्रालय ने ऐसे सभी रिपोर्ट्स को खरिज कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई जाएगी. दरअसल, गुजराज हाई कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को एक आदेश में कहा था कि इन डेडलाइन्स को बढ़ाने के बारे में स्पष्ट जानकारी दें. इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसकी जानकारी दी है. CBDT ने कहा, 'ड्यू डेट्स बढ़ाने की सभी रिपोर्टों को खारिज किया जाता है.'

कोरोना की वजह से तीन बार बढ़ चुकी है डेडलाइन:-

CBDT ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल करने की डेडलाइन पहले ही 15 जनवरी तक बढ़ाई जा चुकी है. इसे तीन बार बढ़ाया जा चुका है. ऑडिट के मामलों में आईटीआर भरने की अंतिम तारीख को 15 फरवरी तक बढ़ाया गया है. नॉन-ऑडिट मामलों में टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 10 जनवरी की थी, जोकि अब बीत चुकी है. CBDT ने कहा, 'इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने न केवल सभी हितधारकों का ख़्याल रखा, बल्कि डेडलाइल आगे बढ़ाने का काम भी तत्परता से किया है. यह भी ध्यान रखना होगा कि ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जरूरी होता है और इसे अनिश्चितकाल तक नहीं टाल सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग के कई काम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने के बाद ही शुरू होता है.

देनी होगी लेट फीस:-

आपको बता दें अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जाता है. बता दें अगर टैक्स पेयर्स रिटर्न 10 जनवरी के बाद फाइल करते हैं तो करदाता को 10,000 रुपये लेट फीस चुकानी होगी. इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं। इसके पहले गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट ने हाई कोर्ट में इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर एक याचिका फाइल की थी. इसमें मांग की गई थी कि

ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई जाए. बता दें कि एक वित्त वर्ष कि अगर किसी बिज़नेस का कुल टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा होता है तो उन्हें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है।

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