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कलेक्‍टर द्वारा अवैध खनिज परिवहन के एक प्रकरण में 28 हजार से अधिक की शास्ति आरोपित

Neemuch headlines March 13, 2026, 6:54 pm Technology

नीमच । कलेक्‍टर हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के तीन प्रकरणों में कुल 28 हजार 750 रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई हैं। कलेक्‍टर ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक अवैध खनिज परिवहनकर्ता वाहन मालिक राधेश्‍याम पिता नारायण नागदा निवासी खानखेडी तहसील मनासा द्वारा रैत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3750 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की हैं।

खनिज विभाग द्वारा खनिज के अवैध परिवहन पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्‍टर न्‍यायालय नीमच में प्रस्‍तुत किए गए थे।

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