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अब और भी आसान हुआ ऑनलाइन रिटर्न भरना, इस तरीके से आसानी से भरें ऑनलाइन रिटर्न, जानें तरीका

Neemuch Headlines January 6, 2021, 8:13 am Technology

आकलन वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) का आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने के लिए बस 5 दिनों का समय बचा है। आखिरी समय में आटीआर फाइल करने कि दिक्कतों से बचने के लिए बेहतर है कि आप आईटीआर पहले फाइल कर दें। गौरतलब है कि 10 जनवरी 2021 तक रिटर्न फाइल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा लेकिन लेट करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। आमतौर पर आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है लेकिन इस बार कोरोना के कारण समयसीमा 10 जनवरी 2021 तक बढ़ाई गई है। आइए जानते हैं आप कैसे ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले याद रखें ये बाते ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको कौन-सा फॉर्म भरना है। साथ ही ई-फाइलिंग वेबसाइट पर साइनअप या अकाउंट होना भी जरूरी है।

आइए जानते हैं कैसे ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

ये केवल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए है।

1. इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाइए एवं यूजर आईडी (पैन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करें।

2. 'e-File' मेन्यू पर क्लिक करें और उसके बाद 'Income Tax Return' के लिंक पर क्लिक करें।

3. इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पैन स्वयं भरा हुआ दिखेगा।

4. अब असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप में 'ओरिजिनल/ रिवाइज्ड रिटर्न' चुनिए। इसके बाद सबमिशन मोड में 'प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन' को क्लिक करें।

5. इसके बाद 'Continue' पर क्लिक कीजिए। अब दिशा-निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और फॉर्म को सावधानी से पढ़ने के बाद भरिए।

6. फॉर्म भरने के बाद 'टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब' में उपयुक्त वेरिफिकेशन विकल्प को चुनें।

7. इसके बाद 'प्रीव्यू एंड सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

8. अगर आपने 'ई-वेरिफिकेशन' का विकल्प चुना है तो आप ईवीसी या ओटीपी में से किसी एक जरिए ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं।

9. एक बार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप आईटीआर सबमिट कर सकते हैं।

इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के मुताबिक आयकर रिटर्न भरने के बाद 120 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है।

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