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Income Tax Return Filing: बढ़ गई ITR फाइलिंग की लास्ट डेट, जानिए नई तारीख

Neemuch Headlines December 31, 2020, 8:04 am Technology

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date) को बढ़ा दिया है. इस बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सीबीडीटी ने अलग-अलग लोगों और कंपनियों के लिए आखिरी तारीख भी अलग रखी है. नौकरीपेशा करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2021 कर दी है. पहले सभी तरह के करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल (Income Tax Return) करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी।

इन लोगों के लिए हुई 10 जनवरी तारीख:-

सीबीडीटी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि जिन करदाताओं को अपने रिटर्न का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर-1 (ITR-1) या फिर आईटीआर-4 (ITR-4) फॉर्म का प्रयोग करना होता है उनके लिए आखिरी तारीख 10 जनवरी कर दी गई है।

कंपनियों के लिए ये हो गई है आखिरी तारीख:-

सरकार ने कंपनियों और कारोबारियों के लिए भी रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2019-20 के जीएसटी एक्ट 2017 के तहत पंजीकृत व्यापारियों के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख 28 फरवरी हो गई है।

वहीं कंपनियों के लिए रिटर्न फाइल (Income Tax Return) करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी कर दी गई है।

1 लाख रुपये से ऊपर की देनदारी वाले टैक्सपेयर्स, जिनका अकाउंट ऑडिट में डाला गया है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 किया गया है।

विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जनवरी किया गया है।

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