नीमच। जिला आबकारी अधिकारी अनिल सचान ने बताया कि अक्सर शादी, विवाह, पार्टी या अन्य समारेाह में आयोजनकर्ता द्वारा उनके अतिथियों को उपभोग के लिए शराब उपलब्ध कराई जाना प्रचलित है। सामान्य 5 मात्रा से अधिक मात्रा में विदेशी मदिरा शराब कब्जे मे रखने एवं परिवहन करने में किसी प्रकार की वैधानिक समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए आबकारी विभाग द्वारा आयोजनकर्ता की मांग पर एक दिवस का विशेष आकस्मिक लायसेंस जारी किया जाता है।
इस प्रकार का लायसेंस प्राप्त किए जाने के लए आयोजनकर्ता को पॉच दिवस पूर्व (प्रमाण सहित) https://excise.mponline.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। लायसेंस के लिए निर्धारित फीस ऑनलाईन द्वारा भरी जा सकेगी।
यह विशेष लायसेंस ऑनलाईन प्राप्त होगा। आबकारी कार्यालय में विशेष प्रयोजन संबंधी प्रमाण प्रस्तुत किए जाने के पश्चात आबकारी कार्यालय द्वारा स्थानीय शराब दुकान से शराब खरीदने एवं परिवहन किए जाने संबंधी परमिट अविलंब प्रदान किया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए जिला आबकारी कार्यालय नीमच से संपर्क किया जा सकता है।