नीमच। जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा पीडीएस चावल की कालाबाजारी कर घोटाला करने वाले तीसरे आरोपी विजय कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन शादाब खान, अपर लोक अभियोजक द्वारा आपत्ति करने पर निरस्त किया। अभियोजन मीडिया सेल को अपर लोक अभियोजक शादाब खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 24.06.2020 को सुबह 10ः30 बजे नीमच की हैं। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जितेन्द्र नागर द्वारा मेसर्स विजय कुमार जैन के गोदाम में भण्डारित चावल की जांच की गई थी, पूछताछ करने पर उसने चावल के संग्रहण के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये, और न ही स्पष्ट कारण बता पाया। जाॅच करने पर भण्डारित चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होेना पाया गया। जिस पर खाद्य विभाग द्वारा चावल के जांच नमूने लेकर कार्यवाही की गई। इसके साथ ही खाद्य विभाग द्वारा मेसर्स सुरेशचंद्र मांदलिया, मेसर्स महावीर जैन, मेसर्स पंकज टेªडिंग कम्पनी के विरूद्ध भी कार्यवाही की गई। आरोपी द्वारा शासकीय खाद्यान बेईमानीपूर्वक खरीदकर अनुचित लाभ अर्जित किया हैं तथा उक्त चावल की खरीदी में हेरा-फेरी कर तथ्यों को छुपाये जाने के कारण आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट थाना नीमच केंट पर अपराध क्रमांक 263/20 धारा 420 भादवि तथा धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। जहां पर आरोपी विजय कुमार जैन के द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शादाब खान, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया। अभियोजन की ओर से तर्क रखा गया कि अभियुक्त द्वारा समाज के गरीब लोगो को दिये जाने वाले शासन की योजना के चावल की ब्लेकमेलिंग कर गंभीर सामाजिक व आर्थिक अपराध किया गया हैं। जिस कारण आरोपी विजय पिता सागरमल जैन, उम्र-65 वर्ष, निवासी-विकास नगर, जिला-नीमच को अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाना चाहिए, जिस पर से जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी विजय कुमार जैन की जमानत खारिज कर दी गई। ज्ञात हो की प्रकरण में वर्तमान में 4 आरोपीगण हैं, जिसमें से 1 फरार हैं, तथा 2 की पूर्व से जेल में है।