Latest News

रात्रि में रोड़ पर लूट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा।

Neemuch Headlines July 10, 2020, 11:41 pm Technology

नीमच। एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा रात्रि के समय लूट करने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा आपत्ति करने पर निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया। मीडिया सेल प्रभारी को एडीपीओ विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 17.12.2005 को रात्रि के 8 बजे घसुड़ी रोड़, नीमच की हैं। फरियादी नंदकिशोर ने थाना जीरन में रिपोर्ट लिखाई कि वह तथा शिशुपाल सिंह दोनों मोटरसायकल क्रमांक एम.पी. 44 बी 4716 से घसुड़ी जा रहे थे, तभी रास्ते में सामने से दो मोटरसायकल वाले जिन पर 4 व्यक्ति बैठे थे, उन्होने हमे रोका और हमारे साथ लोहे की राड़ तथा लठ्ठ से मारपीट करी तथा हमारे मोबाईल, घड़ी, रूपये-पैसे व मोटरसायकल छुड़ाकर भाग गये थे, फिर हमने थाना जीरन में लूट की रिपोर्ट लिखाई, जिस पर जीरन में अपराध क्रमांक 213/05, धारा 392, 394 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। आरोपी भारत को गिरफ्तार कर नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपी भारत द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। विवेक सोमानी, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क रखा कि आरोपी द्वारा रात्रि के समय अपने साथियों के साथ मिलकर राहगीरो के साथ लोहे की राड़ व लठ्ठ लेकर लूट-पाट की है तथा सन् 2008 से लगभग 12 वर्ष से फरार चल रहा था, यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह दुबारा फरार हो सकता हैं, इसलिए आरोपी को जमानत न दी जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी भारत पिता भैरूलाल बावरी, निवासी धामनिया, तहसील जीरन जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया गया।

Related Post