नीमच। एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा मोटर साइकल से अवैध रूप से शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जे0आर0 स्वीकृत कर जेल भेजा गया। मीडिया सेल प्रभारी को एडीपीओ विवेक सोमानी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 06.07.2020 की रात्रि 08ः00 बजे की शमशान घाट के पास हरवार की है।
थाना जीरन में पदस्थ आरक्षक रामेश्वर चंदेल को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति शमशान घाट के पास मोटर साईकल एमपी-44एमजे-7382 पर अवैध रूप से महुए की कच्ची शराब लिए खड़ा है, जो कहीं ले जाने वाला है, सूचना पर से पुलिस को लेकर घटना स्थल पर पहुॅची, जहां एक व्यक्ति नीले रंग की प्लास्टीक की कैन तथा एक थेला लिए खड़ा था। जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बाबूलाल निवासी कुचडौद का होना बताया आरोपी के पास प्लास्टीक की कैन तथा थैले के बारे में पूछा तो, उसमें शराब होना बताया, जिस पर कैन का ढक्कन खोल कर पंचान समक्ष सुंघा गया, चखा गया तो महूए की कच्ची शराब होना पाया गया। कैन में 55 लीटर तथा थैले में 5-5 लीटर कुल 60 लीटर कच्ची शराब बल्क मात्रा में पाई गयी, जिस पर आवश्यक कार्यवाही कर आरोप के विरूद्ध थाना जीरन में अपराध क्रमांक 150/2020 धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। इसके पश्चात् थाना जीरन द्वारा आरोपी बाबूलाल को नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ पुलिस थाना जीरन द्वारा आरोपी का जे0आर0 आवेदन प्रस्तुत किया गया।
एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी बाबुलाल पिता रतनलाल गायरी, उम्र-50 वर्ष, निवासी-कुचडौद, थाना-जीरन, जिला-नीमच द्वारा जे.आर. स्वीकृत कर 10 दिन के लिए जेल भेजा।