नीमच। एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा चोरी करने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा आपत्ति करने पर निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया। मीडिया सेल प्रभारी को एडीपीओ विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 21.04.2011 को सुबह के 8 बजे तालखेड़ा, नीमच की हैं। फरियादी सत्यनारायण तालखेड़ा स्थित खेत में कुएँ की सफाई क्रेन लगाकर कर रहा था कि अंधेरा होने से काम बंद करके घर आ गया था। सुबह जब खेत में गया तो देखा कि मशीन का सामान गेयर बाॅक्स, फावडे, तगारिया, सब्बल, पाना सेट नहीं मिले, जिस पर फरियादी द्वारा गांव के लोगो से पूछताछ कर गांव में सामान की तलाश की किंतु नही मिले, अगले दिन करीब सुबह 5 बजे मलहारगढ़ तरफ से एक किसान गाड़ी आती दिखाई दी, जिसे रोका तो एक आदमी गाड़ी से कुदकर भागने लगा, तब गाड़ी में देखा तो उसमें तगारिया, गेती, सब्बल, पाना सेट आदि मिलें, तब गाड़ी चालक को मैंने व कुछ लोगांे ने पकड़ा व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गोपीलाल बताया और भागने वाले का नाम भारत बावरी बताया, गाड़ी में रखे सामान के बारे में पूछा तो चोरी का होना बताया व कुछ माल बेच दिया बताया, घटना स्थल पर पुलिस आ गई थी, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 69/11, धारा 379 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। आरोपी भारत घटना के समय से फरार चल रहा था, जिसे थाना जीरन द्वारा गिरफ्तार कर नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपी भारत द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। विवेक सोमानी, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क रखा कि आरोपी द्वारा खेत में रखे सामान की चोरी की तथा सन् 2011 से लगभग 9 वर्ष से फरार चल रहा था, यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह दुबारा फरार हो सकता हैं, इसलिए आरोपी को जमानत न दी जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी भारत पिता भैरूलाल बावरी, निवासी धामनिया, तहसील जीरन जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया गया।