रात्रि को घर में घुसकर लठ्ठ व डंडो से मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त।

neemuch headlines July 8, 2020, 9:16 pm Technology

जावद। रूपसिंह कनेल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा रात्रि को घर में घुसकर लठ्ठ व डंडो से मारपीट करने वाले आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा आपत्ति करने पर निरस्त कर आरोपीगण को जेल भेजा गया। सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रमेश नावड़े द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 01.05.2020 को रात के 8 बजे सरवानिया महाराज, जावद की हैं। फरियादी रामेश्वर ने थाना जावद में रिपोर्ट लिखाई कि रात्रि लगभग 8 बजे जब मैं अपने घर में था, तभी आरोपीगण मेरे घर में पुरानी रंजीश को लेकर अपने हाथों में लाठी व डंडे लेकर घर में घुस आये व गाली-गलौच करने लगे। मैने गाली-गलौच करने से मना किया तो वे लोग मेरे व मेरी पत्नी के साथ लाठी व डंडो से मारपीट करने लगे, तभी चिल्ला-चोट की आवाज सुनकर हमारे गांव के कुछ लोग आये और उन्होने बीच-बचाव किया। आरोपीगण द्वारा जाते-जाते जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 164/20, धारा 452, 458, 323, 294, 506, 34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। थाना जावद द्वारा आरोपीगण को जावद न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपीगण द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। रमेश नावड़े, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क रखा कि आरोपीगण द्वारा रात्रि का फायदा उठाकर फरियादी के साथ घर में घुसकर लाठी व डंडो से मारपीट की, जो कि एक गंभीर अपराध हैं, इसलिए आरोपीगण को जमानत न दी जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री रूपसिंह कनेल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा आरोपीगण (1) लाला उर्फ उदयलाल पिता शांतिलाल गुर्जर, निवासी झालीनेर, थाना मनासा (2) राहुल पिता भागीरथ गुर्जर, निवासी नगदपुरा, थाना मनासा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया गया।

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