नीमच। अजय सिंह ठाकुर, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहर करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया। मीडिया सेल प्रभारी को अपर लोक अभियोजक शादाब खान द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 10.03.2020 को दोपहर 3ः30 बजे हर्कियाखाल फंटा, जीरन की हैं। थाना जीरन में पदस्थ एएसआई कैलाश राठौर होली का त्यौहार होने से पुलिस सहायता केंद्र जीरन पर हमराह स्टाॅफ के साथ वाहन चैंकिग कर रहा था, वाहन चैंकिग के दौरान सफेद रंग की पिकअप एम.पी. 14 जी.सी. 0903 को रोककर उसकी चैंकिग की, जिसमें 7 ड्रम व नीले रंग की 1 टंकी मिली। जिनमें से शराब जैसी तीव्र गंध आ रही थी। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने स्प्रिट भरा होना बताया। जिसका लायसेंस व परमिट पूछने पर नही होना बताया व आरोपी का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रवि बताया, उसके कब्जे में रखी कैन को खोला गया तो उसमें शराब जैसी तीव्र गंद स्प्रिट होना पाया गया प्रत्येक ड्रम में 2-2 सौ लीटर तथा नीली टंकी में 50 लीटर, इस प्रकार कुल 1450 बल्क लीटर स्प्रिट भरा होना पाया गया।
आरोपी से वाहन के संबंध में पूछताछ करने पर उसने उक्त वाहन गोपालदास का होना बताया, जो उससे शराब का परिवहन करवाता था। जिस पर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपीगण के विरूद्ध थाना जीरन में अपराध क्रमांक 87/2020 धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। इसके पश्चात् थाना जीरन द्वारा आरोपी गोपालदास को नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपी द्वारा अग्रीम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शादाब खान, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि आरोपी द्वारा अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहा था, जिसका अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जायें। जिससे सहमत होकर श्री अजय सिंह ठाकुर, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी गोपालदास पिता बालमुकुंददास बैरागी, उम्र-25 वर्ष, निवासी-हतुनिया, जिला-प्रतापगढ़ (राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया गया।