मनासा। धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा कपड़ा व्यवसायी के साथ चाकु से मारपीट कर अपहरण करने वाले पाॅच आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा आपत्ति करने पर निरस्त कर आरोपीगण को जेल भेजा गया। सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 03.07.2020 को दोपहर 2 बजे सदर बाजार, मनासा की हैं। फरियादी कपड़ा व्यवसायी नरेश सेठिया ने थाना मनासा में रिपोर्ट लिखाई की उसने आरोपी पंकज से दिपावली पर 1 लाख रुपये का कपड़ा उधार खरीदा था, जिस पर मैंने आरोपीगण पंकज और उसके साथी लोकेश को 90 हजार 2 किश्तों में चूका दिये थे तथा बची हुई राशि मुझसे मागते थे, घटना दिनांक को मैं मेरी सेठिया मेंस वियर दुकान पर बैठा था कि एक ब्रीजा गाडी एमपी 14 सीसी 7128 से आरोपीगण आये और बची हुई राशि देने की बात को लेकर आरोपीगण मुझसे गाली-गलोच कर लात-घुसों व चाकू अड़ाकर लट्ठ व लात-घूंसों से मारपीट करने लगे व मुझे कार की डिक्की में डालकर कुकडेश्वर तक ले गयेे थे, जिनसे बचने के पश्चात् फरियादी ने पुलिस में रिपोर्ट की थी। पुलिस नें विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाना मनासा में अपराध क्रमांक 223/20 धारा 323, 294, 506, 34, 147, 148, 149, 452, 427, 365 भादवि एवं धारा 25 आम्र्स एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। थाना मनासा द्वारा आरोपीगण को मनासा न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपीगण द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। योगेश कुमार तिवारी, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क रखा कि आरोपीगण द्वारा बीच-बाजार में सेठिया मेंस वियर के संचालक के साथ फिल्मी स्टाईल में मारपीट कर अपहरण किया गया, जो कि एक गंभीर अपराध हैं, इसलिए आरोपीगण को जमानत न दी जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण (1) पंकज पिता उदयराज पाटीदार (2) शैतानसिंह पिता पुरालाल धाकड़ दोनों निवासी झालावाड़ (राजस्थान) (3) विनोद पिता परमेश्वर पाटीदार (4) विजेश पिता लालचंद्र पाटीदार व (5) लोकेश पिता रमेशचंद्र पाटीदार तीनों निवासी भानपुरा, जिला मंदसौर की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया गया।