खनिज विभाग की शानदार कार्यवाही, 6 वाहन मालिकों पर 3.88 लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड अधिरोपित

Neemuch headlines July 4, 2026, 4:42 pm Technology

नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत छह अलग-अलग प्रकरणों में वाहन मालिकों पर कुल 3 लाख 88 हजार 975 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

पारित आदेशों के अनुसार पुलिस थाना नयागांव द्वारा जप्त डम्पर क्रमांक MP44ZG8103 में बिना रॉयल्टी मुरूम का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक शेखर राव पिता कमल राव शिंदे, निवासी जमुनिया खुर्द पर 2 लाख 12 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 12 हजार रुपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति 2 लाख रुपये शामिल है। पुलिस थाना जावद द्वारा जप्त ट्रैक्टर महिन्द्रा 585 क्रमांक MP44ZB0941 से बिना रॉयल्टी गिट्टी का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक अजय पिता ओमप्रकाश, निवासी 8 सरदार मोहल्ला, नीमच सिटी पर 30 हजार 400 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 5 हजार 400 रुपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रुपये शामिल है। पुलिस थाना मनासा द्वारा जप्त जेसीबी 3DX क्रमांक MP44GA2254 से मुरूम का अवैध उत्खनन पाए जाने पर वाहन मालिक सुरेश पिता गिरधारी रावत, निवासी ग्राम खेजड़ी, कराड़िया बरलाई पर 30 हजार रुपये की शास्ति लगाई गई है। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 15 हजार रुपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति 15 हजार रुपये शामिल है। पुलिस थाना नयागांव द्वारा जप्त ट्रैक्टर महिन्द्रा युवो टेक 475 क्रमांक MP44ZD0776 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक महेश पिता रामचन्द्र जूनी, निवासी चिताखेड़ा पर 34 हजार 375 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 9 हजार 375 रुपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रुपये शामिल है। इसी प्रकार पुलिस थाना नयागांव द्वारा जप्त ट्रैक्टर क्रमांक AP27D2824 से खण्डा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक दशरथ पिता जीतमल खटीक, निवासी चेनपुरा पर 28 हजार 600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 3 हजार 600 रुपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रुपये शामिल है। पुलिस थाना सिंगोली द्वारा जप्त डम्पर क्रमांक RJ06GF7870 से गिट्टी का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक जगदीश पिता लट्टूलाल धाकड़, निवासी 18 धाकड़ मोहल्ला, डोबिया, भीलवाड़ा पर 53 हजार 600 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 3 हजार 600 रुपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति 50 हजार रुपये शामिल है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित अर्थदंड की राशि 15 दिवस के भीतर शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि के उपरांत ही जप्त वाहनों को मुक्त किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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