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खाद्य सुरक्षा से खिलवाड़ पर कड़ा प्रहार": नीमच में 7 खाद्य कारोबारियों पर 7 लाख का जुर्माना

Neemuch headlines June 5, 2026, 7:28 pm Technology

श्री रतन स्वीट्स एंड बेकरी का खाद्य लाइसेंस निलंबित, 3 लाख का सर्वाधिक जुर्माना अधिरोपित

नीमच। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत 07 प्रकरणों में एडीएम श्री बीएस कलेश द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कुल 7,00,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। प्रकरणवार अधिरोपित शास्ति का विवरण :- *1. श्री तिरूपति फैमिली रेस्टोरेंट, मनासा रोड नीमच:* दिनांक 03.06.2026 को अस्वच्छ दशाओं में खाद्य पदार्थों का भण्डारण एवं विक्रय करने पर *50,000/- रु.* का जुर्माना। *2. श्री बालाजी होटल एण्ड ढाबा, निंबाहेड़ा, नीमच फोर लेन केशरपुरा, तहसील-जावद:* दिनांक 04.06.2026 को अस्वच्छ स्थिति में खाद्य पदार्थों का निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर *50,000/- रु.* का जुर्माना। *3. होटल गणपत, मंदसौर नाका, मनासा:* दिनांक 04.06.2026 को अस्वच्छ स्थिति में कचोरी, समोसा, मिठाई आदि का निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर *50,000/- रु.* का जुर्माना। *4. बालू स्वीट्स एण्ड नमकीन, न्यू उषागंज कॉलोनी, मनासा:* दिनांक 04.06.2026 को बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य पदार्थों का निर्माण, भण्डारण, विक्रय, अस्वच्छ स्थिति में निर्माण एवं *Use by Date* निकलने के बाद खाद्य पदार्थों को विक्रय हेतु प्रदर्शित कर भण्डारण करने पर *50,000/- रु.* का जुर्माना। *5. साई कृपा नमकीन, मनासा रामपुरा कुकडेश्वर:* दिनांक 05.06.2026 को बिना खाद्य पंजीयन के नमकीन सेव, नमकीन मिक्चर, आलू चिप्स का निर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं अस्वच्छ स्थिति में खाद्य पदार्थों का निर्माण करने पर *1,00,000/- रु.* का जुर्माना। *6. मेसर्स पंकज नीरज:* दिनांक 05.06.2026 को अस्वच्छ दशाओं में खाद्य पदार्थों का निर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं अत्यंत दुर्गन्ध युक्त अस्वच्छ परिस्थितियों में मेथीदाना का प्रोसेस, निर्माण, भण्डारण करने पर *1,00,000/- रु.* का जुर्माना अधि आरोपित किया गया है *7. M/S श्री रतन स्वीट्स एंड बेकरी नीमच:* दिनांक 05.06.2026 को अस्वच्छ दशाओं में खाद्य पदार्थों का निर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं *अवसान दिनांक, USE BY DATE, बेस्ट बिफोर* के उपरांत अत्यधिक मात्रा में पैक्ड खाद्य पदार्थों का विक्रय हेतु प्रदर्शन, भण्डारण तथा फ्रिज में अस्वच्छ दशाओं में खाद्य पदार्थों का भण्डारण करने पर *3,00,000/- रु.* का जुर्माना। लाइसेंस निलंबित :- M/S श्री रतन स्वीट्स एंड बेकरी का खाद्य अनुज्ञप्ति क्रमांक 11421770000107 खाद्य अनुज्ञप्ति प्राधिकारी एवं अभिहित अधिकारी द्वारा दिनांक 16.05.2026 को लोक स्वास्थ्य हित में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा स्थिर रखा गया है।

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