मंदसौर । क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वीरेंद्र यादव द्वारा बताया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य कर दी गई है। जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं होगी, उन्हें कई प्रकार की परिवहन सेवाओं से वंचित रहना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगवाना आवश्यक है। इसके बाद पंजीकृत वाहनों में यह प्लेट पहले से अनिवार्य कर दी गई है। यदि वाहन मालिक निर्धारित समयावधि में अपने वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगवाते हैं तो संबंधित शो-रूम डीलर का ट्रेड लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। एचएसआरपी न होने पर वाहन मालिकों को निम्नलिखित सेवाएँ उपलब्ध नहीं होंगी डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता परिवर्तन, शुल्क देकर आरसी विवरण देखना, मोटर वाहन के स्वामित्व में परिवर्तन, हाइपोथिकेशन जोड़ना/हटाना, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना, परमिट का नवीनीकरण, वाहन का पंजीयन निरस्त करना, वाहन के ऋण/अर्थिक अनुज्ञप्ति जारी करना, फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना। परिवहन विभाग की अपील सभी वाहन मालिक समय रहते अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएँ। यह न केवल कानूनन अनिवार्य है, बल्कि आपकी और आपके वाहन की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है।