नीमच । कलेक्टर हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के 4 प्रकरणों में कुल 2 लाख 93 हजार 750 की शास्ति अधिआरोपित की गई हैं। कलेक्टर श्री चंद्रा ने म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक सांवरलाल पिता मांगीलाल गुर्जर निवासी सरगांव जिला अजमेर द्वारा मिट्टी का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 12000 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 2लाख रूपये इस प्रकार कुल 2 लाख 12हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।
अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक श्रीमती कानाबाई पति गोवर्धन बावरी निवासी मल्हारगढ़ जिला मंदसौर द्वारा मिट्टी का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 2250 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये इस प्रकार कुल 27 हजार 250 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं। अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक घनश्याम पिता परसराम ग्वाला निवासी 173 यादव मंडी ग्वालटोली नीमच द्वारा मिट्टी का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 2250 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये इस प्रकार कुल 27 हजार 250 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।
अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक हरिश पिता जीवनलाल प्रजापत निवासी वार्ड नं.10 कुम्हार गली ग्वालटोली नीमच द्वारा मिट्टी का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 2250 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये इस प्रकार कुल 27 हजार 250 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।खनिज विभाग द्वारा खनिज का अवैध उत्खनन पाए जाने पर, प्रकरण पंजीबद्ध कर, कलेक्टर न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किए गए थे।