नीमच । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत आरोपी डेन उर्फ इस्तियाक पिता मकबूल हुसैन निवासी खारीकुआं मूलचंद मार्ग, पुलिस थाना नीमच केंट को सदाचार बनाए रखने के लिए पुलिस थाना नीमच केंट में 6 माह तक सप्ताह में एक दिन थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है। आरोपी डेन उर्फ इस्तियाक के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर विचाराधीन हैं।