नीमच । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत खनिज के अवैध उत्खनन के एक प्रकरण में अनावेदक वाहन मालिक विक्रमसिंह पिता मोकमसिंह राजपूत निवासी डोबड़ा जिला झालावाड़ तथा वाहन चालक मुकेश पिता कैलाश गुर्जर निवासी बिश्नीया जिला भीलवाड़ा पर कुल शास्ति राशि 9 लाख से अधिक की शास्ति आरोपित की गई है।
कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को निर्देशित किया है, कि अधिरोपित जुर्माने की राशि ₹901250/- मात्र चालान से 15 दिवस के अंदर शासकीय कोष में जमा करना सुनिश्चित करें। अनावेदक द्वारा जुर्माना राशि निश्चित समयावधि में जमा नहीं कराने पर उसके विरुद्ध भू-राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी और भू-राजस्व के समान राशि की वसूली की जाएगी।