डी.एम.द्वारा दो आरोपियों को 6 माह तक थाना हाजरी का आदेश

Neemuch headlines March 21, 2026, 5:32 pm Technology

नीमच । कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा म.प्र.राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत आरोपी जिब्रान उर्फ टीपू पिता अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी मोरवन पुलिस थाना जावद को सदाचार बनाए रखने के लिए पु‍लिस थाना जावद में 6 माह तक सप्‍ताह में एक दिन थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है। डी.एम. द्वारा एक अन्‍य प्रकरण में आरोपी ओमप्रकाश पिता मांगीलाल बावरी निवासी पालराखेड़ा पुलिस थाना जावद को सदाचार बनाए रखने के लिए पु‍लिस थाना जावद में 6 माह तक सप्‍ताह में एक दिन थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।

उक्‍त आरोपियों के विरूद्ध पुलिस थाना जावद में विभिन्‍न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर विचाराधीन हैं।

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