मनासा। धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा ट्विटर अकांउट पर आपत्ति जनक पोस्ट करने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जप्तशुदा मोबाईल का सुपुर्दगी आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन मीडिया सेल को एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की आरोपी नसीर द्वारा अपने मोबाईल से ट्विटर अकांउट आपत्ति जनक पोस्ट ट्विट किया गया था। जबकि श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय नीमच के द्वारा धारा 144 जा.फौ. लागू कर किसी भी आपत्ति जनक पोस्ट को मोबाईल से प्रसारित करने पर रोक लगाई गई थी। जिसपर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए मोबाईल को जप्त किया गया। जिसके आधार पर पुलिस थाना रामपुरा में अपराध क्रमांक 40/20 धारा 188, 505(2) भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस रामपुरा शेष विवेचना उपरांत चालान मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी द्वारा जप्तशुदा मोबाईल की सुपुर्दगी हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.05.2020 आवेदन प्रस्तुत किया गया। योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा विडियो काॅन्फ्रंसिंग के माध्यम से अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क रखा कि आरोपी को मोबाईल दिया गया तो बाद में आरोपी द्वारा पुनः इस प्रकार का आपत्ति जनक पोस्ट प्रसारित करने से इंकार नही किया जा सकता हैं। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी नसीर पिता अब्दुल, जिला नीमच द्वारा दिनांक 11.05.2020 को प्रस्तुत सुपुर्दगी नामा आवेदन निरस्त किया गया।